सार्वजनिक सुनवाई तक पीड़ित की ऐक्सेस
1 जुलाई 2024 से, वर्जीनिया पैरोल बोर्ड को अंतिम विचार-विमर्श करते समय एक सार्वजनिक बैठक बुलानी होगी और इस बारे में वोट देना होगा कि बोर्ड किसी कैदी को पैरोल देगा या नहीं। पीड़ित (ओं) को ऐसी सार्वजनिक मीटिंग में शामिल होने और उसमें हिस्सा लेने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक पैरोल मीटिंग में भाग लेना अनिवार्य नहीं है और पूरी तरह से पीड़ित (ओं) के विवेक पर है। सभी पैरोल योग्य कैदियों की सार्वजनिक मीटिंग नहीं होगी। कृपया ध्यान दें कि पीड़ित बोर्ड अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना जारी रख सकते हैं और साथ ही अपराधी की रिहाई के संबंध में कोई भी पत्र सबमिट कर सकते हैं और बोर्ड को दी गई सभी जानकारी गोपनीय रहती है। सार्वजनिक सुनवाई के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया विक्टिम इनपुट यूनिट (804) -887-8184 से संपर्क करें।
इस प्रक्रिया में विक्टिम की भूमिका
वर्जीनिया पैरोल बोर्ड अपराध पीड़ितों, परिवार और पीड़ितों के दोस्तों और समुदाय से मिले इनपुट का स्वागत करता है कि किसी भी कैदी की रिहाई का उन पर क्या असर पड़ेगा। अपराध पीड़ित, उनके परिवार या संबंधित नागरिक अपराध के शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव को पेश कर सकते हैं। प्राप्त की गई सभी जानकारी गोपनीय होती है और बोर्ड अपना निर्णय लेने के लिए उस पर विचार करेगा।
वर्जीनिया कोड 53.1-155 के अनुसार, किसी भी कैदी को विवेकाधीन पैरोल पर रिहा करने का कोई भी निर्णय लेने से पहले, बोर्ड को पीड़ित से संपर्क करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी।
विक्टिम नोटिफिकेशन
पैरोल बोर्ड और विक्टिम इनपुट प्रोग्राम सभी अपराध पीड़ितों को डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन विक्टिम सर्विसेज यूनिट के NAAVI सिस्टम (सूचना और विक्टिम को शामिल करने के लिए सहायता) में रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। NAAVI एक सूचना सेवा है जो अपराध के शिकार लोगों को टेक्स्ट, फ़ोन, ईमेल, पत्र, और/या TTY का उपयोग करके वर्जीनिया सुधार विभाग की हिरासत में रहने वाले कैदियों के बारे में जानकारी और सूचना प्रदान करती है। सूचनाएं योग्य अपराध पीड़ितों को उनके अपराधी की रिहाई, ट्रांसफर, मौत, नाम बदलने, पलायन, और पैरोल इंटरव्यू या फ़ैसले, अगर लागू हो, के स्टेटस अपडेट उपलब्ध कराएँगी। सारी जानकारी गोपनीय होती है।
कृपया (800) 560-4292 या (804) 674-3243 पर सुधार विभाग की पीड़ित सेवा यूनिट से संपर्क करें या रजिस्ट्रेशन और/या सहायता का अनुरोध करने के लिए https://naavi.virginia.gov/en-US/ पर जाएं। सिर्फ़ योग्य अपराध पीड़ित, जैसा कि वर्जीनिया कोड 19 में बताया गया है। 2-11। 01, उन्हें NAAVI विक्टिम की नोटिफ़िकेशन के लिए मंज़ूरी दी जाएगी। योग्य अपराध पीड़ित वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन की वेबसाइट पर NAAVI नोटिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का अनुरोध भी कर सकते हैं: https://vadoc.virginia.gov/victim-services/
पैरोल बोर्ड के विक्टिम इनपुट प्रोग्राम (804) 887-8184 पर या ऑनलाइन https://vpb.virginia.gov/contact/ पर संपर्क किया जा सकता है।
विक्टिम इनपुट प्रोग्राम
विपक्षी पत्र या दूसरी जानकारी सबमिट करें
विक्टिम इनपुट प्रोग्राम अपराध पीड़ितों और संबंधित नागरिकों द्वारा सबमिट किए गए विपक्षी पत्रों और अन्य जानकारी को प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। विक्टिम इनपुट प्रोग्राम में पत्राचार सबमिट करते समय, कैदी का नाम और वर्जीनिया डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स का सात अंकों का इनमेट नंबर शामिल करना ज़रूरी होता है।
विपक्षी पत्र और दूसरी जानकारी यहां भेजी जा सकती है:
बोर्ड नियुक्ति का अनुरोध करें
वर्जीनिया पैरोल बोर्ड अपराध के शिकार लोगों और परिवार को बोर्ड के किसी सदस्य के साथ वर्चुअल मीटिंग करने या टेलीफ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेने का अवसर प्रदान करता है।
अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, कृपया हमारे संपर्क पृष्ठ पर जाएं या 804-674-3081पर कॉल करें।
भेदभाव न होने का बयान
वर्जीनिया पैरोल बोर्ड की विक्टिम इनपुट यूनिट अपनी किसी भी सेवा या दी गई सामान्य जानकारी में नस्ल, रंग, लिंग, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आध्यात्मिकता या उम्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रश्नों के लिए या शिकायत सबमिट करने के लिए, हमारे संपर्क पृष्ठ पर जाएँ।
